कानपुर, मार्च 31 -- कानपुर देहात, संवाददाता। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के अट्ठारह माह के बच्चे के साथ पांच साल पहले कुकर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-14 ने आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर साठ हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया।एडीजीसी अमित सिह चौहान ने बताया कि घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपने 18 माह के बच्चे के साथ 2 दिसंबर 2020 को खेत में चारा लेने गई थी। चारा लेकर वापस आते समय महिला का बच्चा खेत में ही छूट गया था। उसको अकेला देखकर गांव के ही रहने वाले उमेश पुत्र रामस्वरूप ने बच्चे को दबोच कर कुकर्म किया था। मामले में बच्चे के बाबा ने...