उन्नाव, जनवरी 22 -- उन्नाव। मासूम से कुकर्म करने के दोषी को एडीजे-13 पोक्सो कोर्ट से 20 साल कैद और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के एक गांव के किसान ने पांच अगस्त 2021 को थाने में तहरीर देकर क्षेत्र के सोनू यादव के खिलाफ चार वर्षीय बेटे से कुकर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप था कि दोपहर मासूम घर के बाहर खेल रहा था। अचानक घर के बाहर से लापता हो गया। खोजबीन की गई, मगर कहीं पता नहीं चल सका। पड़ोस के देव सिंह, राजेन्द्र सिंह व श्याम जी के साथ खेत व बाग की तरफ तलाश करने के लिए गया। राजेंद्र सिंह के बाग के किनारे से बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनाई। बाग के अंदर पहुंचे तो देखा कि सोनू यादव बेटे के साथ अप्राकृतिक संभोग कर रहा था। उसे मारपीट भी रहा था। हम लोगों को देखते ही आरोपी बेटे को छोड़कर भागने का प्रयास किय...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.