बुलंदशहर, अक्टूबर 5 -- अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट संख्या-8) आजाद सिंह ने वर्ष 2020 में सिकंदराबाद क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम बहन की पीट-पीटकर गैर-इरादतन हत्या करने के मामले में अभियुक्त भाई को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केडी शर्मा ने बताया कि यह मामला सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव गेदपुर शेखपुर का है। इसके अनुसार 28 जून 2020 को दोपहर ओमप्रकाश का पुत्र गौरव अपनी 6 वर्षीय छोटी बहन अंजलि और दो अन्य भाईयों सौरभ व बिट्टू को खजूर खिलाने के बहाने घर से ले गया था। आरोपी ने दोनों भाईयों को वापस भेज दिया और अंजलि को खेतों की तरफ ले गया। अगले दिन 29 जून को अंजलि का शव नया गां...