फतेहपुर, अप्रैल 23 -- फतेहपुर। महिला को खुदकुशी के लिए उकसाने के एक मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है। मासूम बच्चों की गवाही पर दोषसिद्ध पति को दस साल की कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा। अर्थदंड की आधी रकम प्रतिकर के रूप में वादी को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि कल्यानपुर थाने के मसवानपुर निवासी विष्णु महेश ने अपनी पुत्री अलका सैनी की शादी बकेवर थाने के माधवपुर निवासी हरीओम सैनी के साथ की थी। दोनों से एक पुत्र व पुत्री हैं। आरोप थे कि हरीओम के किसी अन्य महिला से संबंध थे और उसका घर आना जाना था। यह भी पढ़ें- दहेज उत्पीड़न में आत्महत्या के मामले में दोषी पति को साढ़े चार साल की सज़ा इसका अलका विरोध करती थी, इसी बात पर हरीओम पत्नी को मारता पीटता था। इसकी श...
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