मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा
सराईकेला, मई 15 -- सरायकेला । 10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी परेश उरांव (23 वर्ष) को प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। तथा बीएनएस की धारा 351(3) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है तथा दोनों सजा साथ-साथ चलेंगे । क्या है मामला-ईचागढ़ थाना क्षेत्र के एक 10 वर्षीय बच्ची सुवह 10 बजे बकरी चराने पास के ही गांव तरफ गई थी इसी बीच बच्ची को अकेला देख परेश उरांव ने लडक़ी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया । यह भी पढ़ें- सरायकेला: नाबालिग से यौन शोषण के दोषी सिद्धार्थ किस्कू को 25 सा...
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