सहरसा, अगस्त 7 -- सहरसा, विधि संवाददाता। तीन वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले एक आरोपी को जिला एवं न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश ने पोक्सो एक्ट का दोषी पाकर 20 वर्ष कारावास तथा पचास हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । अदालत ने सौर बाजार थाना के बैजनाथपुर निवासी 25 वर्षीय आरोपी अजय कुमार सादा को आईपीसी की धारा 341 में एक माह तथा 323 में एक वर्ष की सजा सुनाते हुए कहा है कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी । स्पेशल केस पोक्सो 69/22 की सुनवाई के दौरान स्पेशल लोक अभियोजक पोक्सो शिवेंद्र प्रसाद ने 9 गवाहों के द्वारा घटना का समर्थन कराया तथा नाबालिग के साथ हुए गंभीर प्रकार के लैंगिक हमले को जघन्य अपराध बताते हुए अधिकतम सजा की गुजारिश की। अदालत ने पीड़िता के हित में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 6 लाख का मुआवजा देने...