बलिया, अप्रैल 7 -- बलिया। करीब नौ साल पहले हुई घटना की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एक महिला ने साल 2017 में रसड़ा कोतवाली में मंदा निवासी तेजबहादुर चौहान समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने पुलिस को बताया कि खेलते समय सात साल की बेटी को आरोपी बहला-फुसलाकर गांव के बाहर ले गये तथा वहां पर ताड़ी पिला दिया। जब वह मदहोश हो गयी तो सुनसान जगह पर लेजाकर दोनों छेड़खानी करने लगे। केस दर्ज कर विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथम कांत ने तेजबहादुर को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया। साक्ष्य के अभाव में उन्होंने सह आरोपी को बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभिय...