चित्रकूट, मई 15 -- चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने तीन वर्षीया मासूम के मामले को गंभीरता से लेते हुए पहाड़ी थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए है। इस मामले में मासूम के साथ कथित लैंगिक उत्पीड़न का आरोप है। मासूम के पिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसकी पत्नी और शिष्य अज्जू पटेल के बीच अवैध संबंध थे। अज्जू का उसके घर में आना-जाना था। जबकि वह महाराष्ट्र में काम करता था। बीते 21 मार्च को उसकी तीना वर्षीया बेटी ने फोन पर बताया कि अज्जू पटेल उसके साथ अश्लील हरकत करता है। यह भी पढ़ें- अपहृत किशोरी को घर पर छिपाने में किशोर का पिता दोषी लेकिन उसकी मां विरोध नहीं करती। प्रार्थना पत्र में कहा कि कर्वी कोतवाली व पहाड़ी थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने केवल उसकी पत्नी की...