सुल्तानपुर, मार्च 28 -- सुलतानपुर। शहर के गांधीनगर मोहल्ले में मासूम का अपहरण और हत्या करने के मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ सोनू की जमानत याचिका सेशन जज सुनील कुमार ने खारिज कर दी है। पीड़ित पक्ष के वकील अरविन्द सिंह राजा ने कहा कि आरोपी ने बेरहमी से मासूम उसामा की हत्या कर शव को कमरे में छिपाए रखा। 26 नवंबर 2024 की रात मो. शकील के 11 वर्षीय पुत्र उसामा की हत्या कर दी गई थी जो कक्षा चार का छात्र था, जिसके बाद से आरोपी जेल में बन्द है। कोर्ट ने आरोप गम्भीर मानते हुए याचिका खारिज कर दी है।

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