नई दिल्ली, जुलाई 12 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के दोषी सुभाष बेरा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने सजा सुनाते हुए भावुक टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि कोर्टरूम में सबसे प्रभावशाली दलील किसी भी पक्ष के शब्दों या तर्कों से नहीं, बल्कि उस छह साल की मासूम बच्ची की खामोशी ने दी है। बच्ची यह जानते हुए खड़ी है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही और पिता जेल जा रहा है। किसी बच्चे के लिए इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कि वह नाम के अलावा हर मायने में पूरी तरह से अनाथ हो जाए। कोर्ट ने मासूम के पुनर्वास व मुआवजे के लिए दक्षिण-पूर्वी दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को जरूरी कदम उठाने के निर्देश ...