कानपुर, जून 30 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। माल लदे ट्रक में आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई के आदेश स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष वीना नारायण, सदस्य अमित कुमार दीक्षित और मीना राठौर ने दिए हैं। आदेश के तहत बीमा कंपनी को 5.60 लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज के साथ ट्रक मालिक को देना होगा। बीमा कंपनी ने फायर स्टेशन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम देने से इंकार कर दिया था। रिपोर्ट में बीमा लेने के लिए खुद ही आग लगाने की आशंका जतायी गई थी जिसे स्थायी लोक अदालत ने नहीं माना। दबौली के अभिषेक दीक्षित ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सिविल लाइंस के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया था। बतौर आरोप उनका ट्रक 25 अप्रैल 2019 से 24 अप्रैल 2020 तक बीमित था। इसके लिए उन्होंने 49,202 रुपये का प्रीमियम अदा किया था। 15 जनवर...