नई दिल्ली, जून 4 -- मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मामले में साकेत जिला अदालत ने होटल मालिक और आरोपी लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह की अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। यह भी पढ़ें- मालवीय नगर अग्निकांड: वापस ली जाएगी 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' पॉलिसी, मंत्री का एलानगंभीर धाराओं में केस दर्ज दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 326(जी) (आग से नुकसान पहुंचाने), ध...