नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- दिल्ली की हवा को फिर से हरा-भरा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने डीडीए को आदेश दिया कि शहर के 18 अलग-अलग इलाकों में कुल 185 एकड़ जमीन तुरंत सौंपे। साथ ही 1.67 लाख पेड़ों के पौधे 31 मार्च 2026 तक लगाए जाएं। यह आदेश छतरपुर रिज में डीडीए द्वारा काटे गए हजार से ज्यादा पेड़ों की भरपाई के लिए है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के हरे लंग्स कोई नहीं छू सकता।रिज कटाई का पुराना पाप फरवरी 2024 में डीडीए ने हॉस्पिटल रोड बनाने के लिए रिज के पेड़ अवैध रूप से काट दिए। बिंदु कपूरिया की याचिका पर कोर्ट ने डीडीए को दोषी ठहराया। 1996 के एमसी मेहता जजमेंट के मुताबिक रिज में पेड़ काटने से पहले कोर्ट की इजाजत जरूरी है। एलजी वीके सक्सेना को जून में पता चला। कोर्ट ने कंटेंप्ट की सजा माफ की, क...
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