बेगुसराय, फरवरी 6 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। पूर्ववर्ती मनरेगा योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 को अधिक सशक्त, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण आय सुरक्षा मजबूत होगी तथा पलायन में कमी आएगी। खेती के व्यस्त मौसम को ध्यान में रखते हुए वर्ष में अधिकतम 60 दिनों का कार्य-विराम रखा जा सकेगा। शेष अवधि में निर्धारित रोजगार दिवस सुनिश्चित किए जाएंगे। ये बातें डीएम श्रीकांत शास्त्री ने शुक्रवार को कारगिल विजय भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहीं। डीएम ने बताया कि इस योजना में डिजिटल पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। ब...