देवघर, अगस्त 2 -- देवघर प्रतिनिधि। मारपीट एवं सिकड़ी छिनतई के आरोपों से संबंधित एक मामले में देवघर के ए ही जे एम की अदालत ने पांच आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया है। जीआर संख्या 1113/2022 ( सारवां थाना कांड संख्या 18/2022) के इस मामले में रिहा किए गए आरोपितों में देवघर जिला के सारवां थाना अंतर्गत पिछी डहुआ ग्राम निवासी निताय राउत, विनय राउत, रेणु देवी, रंजीत राउत एवं सुमित्रा देवी के नाम शामिल हैं। मामले में 8/ 3/ 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि मामले में गवाह ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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