मऊ, अप्रैल 8 -- मऊ। मारपीट और गाली देने के मामले में हलधरपुर थाना क्षेत्र के बकुचीडांड़ी निवासी दोषी अभियुक्त हरेलाल के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया।

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