उन्नाव, मार्च 31 -- उन्नाव। संवाददाता न्यायालय ने मारपीट व गालीगलौज करने के चार दोषियों को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 15-15 सौ रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।मौरावां थाना पुलिस ने 15 नवंबर 1994 को क्षेत्र के अकोहरी गांव निवासी वासुदेव, किशुन, सहदेव और गोविंद पर मारपीट व गालीगलौज करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक आरएस सिंह ने की और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 31 दिसंबर 1994 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई जेएम न्यायालय पुरवा में पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से शाश्वत राम पांडेय की दलील व साक्ष्य के आधार पर ...
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