चित्रकूट, अप्रैल 2 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद की अदालत ने मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी राम प्रसाद निवासी शेसा सुबकरा थाना मऊ को दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह महिला को देखकर अश्लील गाना गाने एवं अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दोषी रामू प्रसाद प्रजापति निवासी घुसुरुम थाना जनेह जिला रीवा मप्र को एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की।

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