कुशीनगर, फरवरी 26 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर मारपीट में गंभीर चोट पहुंचाने के दो दोषियों को तीन-तीन व बलवा के पांच दोषियों को एक-एक साल के कैद व जुर्माने की सजा दिलायी है। एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रामकोला थाने में वर्ष 2004 में यह दोनों मुकदमे दर्ज हुए थे। मारपीट कर दूसरे पक्ष को गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में गामा उर्फ जगत यादव पुत्र अर्जुन निवासी रानीपुर मझौवा थाना कोठीभार जनपद महराजगंज व अहमद हुसैन उर्फ मुहम्मद हुसैन पुत्र अमीरुल्लाह अंसारी निवासी सपहा महतो थाना रामकोला दोषी करार दिए गए। इन्हें तीन-तीन साल की कैद व ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अलवा बलवा करने के मुकदमे में राजेन्द्र पुत्र सुदामा यादव, हरिलाल पुत्र सुदामा यादव, जयप्रकाश ...