अंबेडकर नगर, जुलाई 8 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। आम तोड़ने के विवाद में हुए मारपीट में दोषी पिता-पुत्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम डा. जया पाठक ने पांच-पांच वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को सात हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला आठ वर्ष पूर्व अहिरौली थाना क्षेत्र का है। आम तोड़ने के विवाद में बेलवना गांव में दो पक्षों के बीच सात जून 2017 की शाम मारपीट हुआ था। प्रदीप कुमार गोस्वामी पुत्र धीरेन्द्र कुमार गोस्वामी का आरोप है कि उनका लड़का घटना की शाम आम के पेड़ के पास मौजूद था और एक आम तोड़ लिया। आम तोड़ने के विवाद में रामअचल गिरी पुत्र धर्मराज गिरी, शिवराम गिरी पुत्र रामअचल गिरी, चिंतामणि व बलराम गिरी पुत्रगण रामअचल गिरी ने मारपीट किया जिससे कई लोगों को चोटें आईं। पुलिस ने तीन के विरुद्ध प्राणघातक हमला समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र प्...
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