चित्रकूट, मार्च 8 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने मारपीट के मामले में दोषी अंगद निषाद निवासी बालापुर मजरा अहिरी थाना मऊ को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने प्रभावी बहस की।

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