फतेहपुर, अगस्त 20 -- फतेहपुर। मारपीट गाली गलौज के अलग अलग केस में सुनवाई करते हुए स्पेशल जेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने चारों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट उठने तक की सजा और 15-15 सौ रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि ललौली पुलिस ने वर्ष 2011 में तपनी गांव निवासी फुल्लू और उसके राजू के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया था। गुरुवार को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। इसी तरह कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2002 में देवीगंज निवासी उदित प्रकाश और उसके बेटे प्रीतू के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट ने दोनों को घटना के लिए दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

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