कानपुर, मई 14 -- कानपुर देहात, संवाददाता। करीब 12 साल पहले डेरापुर क्षेत्र के एक भट्ठे में नाली निकालने को लेकर हुए विवाद में ठेकेदार पर डंडे से हमला कर घायल कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य के अभाव में तीन को दोषमुक्त कर दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि डेरापुर क्षेत्र के कैमहा में भगवती भट्ठा में 18 जनवरी 2014 को भट्ठे में बनी नाली को लेकर हुए विवाद में मूसानगर क्षेत्र के पुलंदर गांव निवासी भट्ठा ठेकेदार सत्यनारायण के साथ मजदूरी कर रहे घाटमपुर क्षेत्र के मढ़ा निवासी कमलेश, गौतम, हरिश्चंद्र व कल्ली ने गाली-गलौज करते हुए डंडे से पीटा था, जिससे गंभीर चोटें आ गई थी। मामले में पीड़ित की पत्नी की तहरीर पर...