जामताड़ा, दिसम्बर 15 -- मारपीट मामले में 11 आरोपियों को दो वर्ष का कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई जामताड़ा, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय में सोमवार को मारपीट के एक मामले की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इन सभी 11 आरोपियों को दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के पुरानी घाटी निवासी महबूब अंसारी, रफीक मियां, उस्मान मियां, महफूज अंसारी, मकसूद अंसारी, दौड़ मियां, बहादुर अंसारी, मन्नान अंसारी, हन्ना अंसारी, गुलाम अंसारी एवं टीपू सुल्तान को भादवि की धारा 337, 147 एवं 323 के तहत दोषी ठहराया। सजा के तहत भादवि की धारा 337 में छह माह का कारावास एवं 500 अर्थदंड, धारा 147 में दो व...
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