बेगुसराय, अप्रैल 23 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मारपीट मामले में लंबी सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर गोरेलाल महतो, ब्यूटी देवी एवं विक्की महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी पाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने करीब आठ वर्षों से लंबित इस मामले का पटाक्षेप कर दिया। अदालत में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, घटना 30 जुलाई 2016 की सुबह करीब 7 बजे की है। नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर स्थित बचनु लाल टोला में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। यह भी पढ़ें- मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन अभियुक्तों को मिली सजा आरोप है कि सभी अभियुक्तों ने एकजुट होकर लाठी-...
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