बिहारशरीफ, मई 11 -- मारपीट मामले में आरोपित को 4 साल की सजा गिरियक थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। भूमि विवाद को लेकर की गई मारपीट मामले में एक आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज 13 अनूप सिंह ने गिरियक निवासी अजय उर्फ ओझा को अन्य धाराओं में भी दोषी पाते हुए एक माह की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से एपीपी महेश सिंह यादव ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि पांच जुलाई 2021 की सुबह सात बजे सूचक रामचंद्र महतो अपने घर में बैठे थे। इसी दौरान पूर्व से चली आ रही भूमि विवाद को लेकर ...