लखीसराय, फरवरी 21 -- लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रामगढ़चौक प्रखंड के तेतरहट गांव में लगभग 24 वर्ष पूर्व मारपीट के एक मामले के छह आरोपी को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास का सजा सुनाया है। अपर लोक अभियोजक एपीपी हरे राम शर्मा ने बताया कि व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजन कुमार की कोर्ट ने वर्ष 2002 में दाखिल परिवाद वाद संख्या 303 सी/2002 व सेशन नंबर 628/08 में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तेतरहाट निवासी रघुनाथ साव, उमेश साव, शंकर साव, मनोज साव, मकेश्वर साव एवं दिनेश साव को अलग-अलग धारा में सजा सुनाया।आईपीसी की धारा 452/149 में तीन वर्ष सजा एवं 10 हजार रुपया आर्थिक जुर्माना जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा का आरोपी को जेल में भुगतना होगा। धारा 147 में दो वर्ष की सजा व प...