प्रयागराज, मार्च 13 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। हंडिया थानाक्षेत्र में वर्ष 2001 में हुए मारपीट और फायरिंग के बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह-अष्टम ने दोनों पक्षों के अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने मामले में धारा 307 (हत्या का प्रयास) के आरोप से सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि अन्य धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।सरकारी पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजीव कुमार तिवारी ने की।अभियोजन के अनुसार थाना हंडिया के पूरेकांता गांव में 6 जनवरी 2001 को शौच के लिए गए युवक के साथ मारपीट के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और लाठी-डंडे तथा असलहों से हमला किया गया। घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे...