गाजीपुर, फरवरी 28 -- गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को गभीर मारपीट के मामले में दो लोगों को तीन तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार जमानियां कोतवाली गांव बयेपुर निवासी जगदीश निषाद ने थाना जमानियां में इसके संबंद्ध में तहरीर दिया कि जमानियां में गंगा तट पर जमीन लिया था, उसी में पानी भर रहा था कि सबलपुर थाना जमानिया निवासी रविन्द्र यादव खरचू यादव, हरिहर यादव, बिस्सू यादव अपना ट्रेक्टर लेकर 15 अप्रैल वर्ष 2008 को कही लेकर जा रहा था। उसी में वादी के पानी का पाइप फट गया। जिसके बाद कहा सुनी में सभी आरोपी वादी पर हमला कर दिये। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण एक आरोपी विस्सू यादव ...