बलरामपुर, फरवरी 27 -- बलरामपुर संवाददाता। मारपीट के एक पुराने मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 16-16 सौ रुपये अर्थदंड लगाया है। मामला वर्ष 2011 का है, जिसमें शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 5 मार्च 2011 को सोमई यादव पुत्र पांचू निवासी कोतवाली जरवा, बलरामपुर ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मूसे व बच्चन पुत्रगण श्रीराम निवासी कोतवाली जरवा ने उनके साथ मारपीट कर जानबूझकर चोट पहुंचाई। तहरीर के आधार पर कोतवाली जरवा में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की जांच उपनिरीक्षक साहेब राम कन्नौजिया ने की और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दो...