शाहजहांपुर, अगस्त 6 -- शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार क्षेत्र के शहबाजनगर से जुड़े 12 वर्ष पुराने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला जज, कक्ष संख्या-1 सुरेश कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी महेश पुत्र दयाराम निवासी शहबाजनगर को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) आशीष त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, वादी ने 12 वर्ष पूर्व थाना सदर बाजार में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि महेश ने उसकी मां के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। ...