चित्रकूट, सितम्बर 10 -- चित्रकूट। जेएम मऊ एस आनंद की अदालत ने मारपीट के मामले में दोषी देवीदयाल निवासी बरियारी खुर्द थाना मऊ को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी सिद्वान्त सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 मऊ श्री एस0 आनन्द द्वारा आज दिनाँक 10.09.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत एनसीआर 18/2017 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त देवीदयाल पुत्र बदलूपाल निवासी बरियारी खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...