श्रावस्ती, सितम्बर 17 -- श्रावस्ती। मारपीट में धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में चार दोषियों को चार-चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जय जय राम व छबीले पुत्र शिव प्रसाद, शिव प्रसाद पुत्र स्वामी निवासी चिल्हरिया मोड़ व भोला पुत्र सीताराम निवासी लंबू पुरवा ने वर्ष 2018 में मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष के व्यक्ति को धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चारो पर मामला दर्ज किया था जिसका विचारण न्यायालय में हो रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने चारो आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। साथ ही दो-दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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