बाराबंकी, मई 15 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 9 ने मारपीट के एक मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने घटना से सबन्धित चार अभियुक्तों को तीन साल का कारावास व 8500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। थाना सुबेहा पर पांच साल पहले ग्राम शफीपुर निवासी संतोष ने आरोप लगाया कि उसकी माता की गांव के ही लोगों ने पिटाई कर दी। जिससे वे बेहोश हो गई थी। पिटाई से उसकी माता को गम्भीर चोट आई थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने केशवराम, हेमराज, राजकरन, रामकरन निवासी सफीपुर को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई, इसके अल...