मऊ, फरवरी 9 -- मऊ, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी दीप नारायण तिवारी ने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 32 वर्ष पूर्व दलित से मारपीट करने के एक मामले में आरोपी मुन्ना राय उर्फ अजय कुमार राय को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में वादी को साधारण चोट पहंुचाने के अपराध में दोषी पाया और आरोपी को एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। वहीं जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने अपील अवधि के पश्चात जुर्माना वादी को बतौर प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दिया। कोपागंज थाना क्षेत्र के फजलुल्लाहपुर निवासी वादी मुकदमा मुखराम ने इस मामले की तहरीर थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र नाथ राय व अखिलेश कुमार सिंह ने कुल 4 गवाहों को...
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