भागलपुर, अप्रैल 23 -- भागलपुर। मारपीट के नौ साल पुराने मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त विष्णु तांती, बलराम तांती और गीता देवी को एक महीने की साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना में केस दर्ज हुआ था। यह भी पढ़ें- 16 साल पहले के कांड में अभियुक्त पर लगा जुर्माना यह भी पढ़ें- 17 साल पहले मारपीट-हमले में 13 लोगों को तीन-तीन साल कारावास यह भी पढ़ें- 72 साल के वृद्ध समेत तीन को सजा

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