संतकबीरनगर, सितम्बर 20 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के दो आरोपियों को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी सुरेश व त्रिभुवन प्रत्येक पर विभिन्न धाराओं में तीन-तीन हजार रुपए कुल छह हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला वर्ष 2001 का है। प्रकरण में वादिनी गुलइचा देवी पत्नी श्रीकान्त ने 9 दिसम्बर 2001 को मेंहदावल थाने में मारपीट का अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लि...