आजमगढ़, अप्रैल 28 -- आजमगढ़, संवाददाता। मारपीट के बीस वर्ष पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को दो वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 रश्मिचंद ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा रमाशंकर तिवारी निवासी मिर्जापुर थाना देवगांव का अपने भाई उमाशंकर तिवारी से मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। 7 सितंबर 2006 को दिन में साढ़े ग्यारह बजे पंचायत हो रही थी। इस दौरान विवाद होने पर उमाशंकर तिवारी ने वादी रमाशंकर तिवारी के पुत्र सुरेश तिवारी, दिनेश तिवारी और बृजेश तिवारी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी नवनीत त्रिपाठी ने कुल छह...