अंबेडकर नगर, फरवरी 28 -- अम्बेडकरनगर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार की जा रही सख्त पैरवी का परिणाम है कि आपराधिक मामलों में आरोपितों के दंडित होने का सिलसिला जारी है। एसडीएफटीसी/ एसीजेएम की अदालत ने राजेसुल्तानपुर में वर्ष-2010 में दर्ज मारपीट के आरोप में टंडवा शुक्ल निवासी मंजित पुत्र राम सूरत एवं राजू पुत्र हरीलाल को एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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