बहराइच, मई 30 -- बहराइच, संवाददाता। मारपीट कर गम्भीर चोट कारित करने वाले 04 दोषसिद्ध् अभियुक्तों को 02 वर्ष की सजा सुनाई गई है। चार हजार रुपए अर्थदंड भी लगा है। न्यायालय पीठासीन अधिकारी शिवाली मिश्रा अपर सिविल जज जेएम-3, बहराइच ने यह फैसला सुनाया है। वादी मुकदमा सुगिया उर्फ ज्ञानवती द्वारा थाना रिसिया पुलिस को सूचना दी गयी कि दिनांक एक दिसम्बर 2013 को उसके पति श्याम सिंह को विपक्षीगण द्वारा गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा से मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना में पीड़ित को फ्रैक्चर हो गया । जिसके सम्बन्ध में थाना रिसिया में प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर केस पंजीकृत किया गया । विवेचक अशोक कुमार तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र दाखिल किया गया। गवाहों और सबूतों क...