सिद्धार्थ, जनवरी 14 -- सिद्धार्थनगर। एएसजे मनोज कुमार तिवारी ने मारपीट करने के चार आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संजय मिश्र, शैलेश मिश्र, संतोष मिश्र पुत्र रामबचन मिश्र व विजय मिश्र पुत्र संजय मिश्र निवासी करमैनी थाना लोटन के खिलाफ 2013 में धारा 323,504,506 व 3(1)एससी/एसटी अधिनियम थाना लोटन में दर्ज हुआ था। इसी मामले में आरोप सिद्ध होने पर एएसजे मनोज कुमार तिवारी ने आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। सभी पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.