मारपीट के आरोप में पति, सास व ससुर दोषमुक्त
देहरादून, मार्च 24 -- पौड़ी। न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने मारपीट, गाली-गलौज के आरोपी पति, सास व ससुर को दोषमुक्त किया है। कोतवाली पौड़ी पुलिस ने जनवरी 2024 में विवाहिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर 12 जुलाई 2024 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद प्रकाश भंडारी व जयदर्शन सिंह बिष्ट ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी प्रतीक्षा केसरवानी की अदालत ने दोनो पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर साक्ष्यों के अभाव में मारपीट, गाली-गलौज व क्रूरता में पति, ससुर व सास को दोषमुक्त करार दिया है।
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