संतकबीरनगर, अक्टूबर 1 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के एक आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाया। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी झीनक पर विभिन्न धाराओं में दो हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि प्रकरण में वादी राम भरोस द्वारा वर्ष 2005 में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण में वादी ने झीनक पुत्र श्यामबली ग्राम धौरापार थाना मेंहदावल के विरुद्ध मारपीट, गाली देने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान आर...