जहानाबाद, फरवरी 10 -- अरवल, निज प्रतिनिधि व्यवहार न्यायालय अरवल के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपक कुमार की अदालत ने मारपीट के आरोपित को पांच सौ रुपए अर्थ दण्ड की राशि की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी इश्तयाक अली ने बताया कि सुशीला देवी ने रामपुर चौरम थाना कांड संख्या 34/11 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि दिनांक 25 मई 2011 को 10:00 बजे रात्रि में उसके ग्रामीण कामेश्वर ठाकुर, प्रमोद ठाकुर, गुड्डू कुमार उर्फ़ रंजीत कुमार, रावण ठाकुर, सीता देवी, चंद्रमणि देवी ने उसके साथ मारपीट की न्यायालय ने सुनवाई पश्चात उपरोक्त सभी अभियुक्त को भादवि की धारा 323 में दोषी पाते हुए 500 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड की राशि जख्मी को देने का आदेश दिया।

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