श्रावस्ती, अप्रैल 9 -- श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम मोतीपुर निवासी ठाकुर की पत्नी को पुलिस ने पांच वर्ष पूर्व मारपीट के आरोप में जेल भेजा था। बाद में वह जमानत पर छूट गई थी। गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने महिला को दोषी पाते हुए महिला को न्यायालय उठने तक के अवधि का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...