संतकबीरनगर, अक्टूबर 5 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। मारपीट के एक आरोपी को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को सदाचरण कायम रखने की शर्त पर एक वर्ष के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी घनश्याम को 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि के दो जमानतनामा पर रिहा करने का निर्णय दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम बेलहरकला गांव का था। प्रकरण में वादिनी ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादिनी का आरोप था कि गांव के घनश्याम पुत्र हंसू ने गाली देते हुए मारा पीट कर घायल किया था। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दिया था। मामला वर्ष 2003 का था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्...