आगरा, अप्रैल 27 -- मारपीट कर जान से मारने की नीयत से सिर में चोट पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी तीन भाइयों को दोषी पाया है। अपर जिला जज राजीव कुमार पालीवाल ने दोषी बृजमोहन, मदन मोहन और राम मोहन निवासीगण नगला कली थाना ताजगंज को सात वर्ष के कारावास और 81 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी रिंकू मुद्गल निवासी नगला कली ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि दो अक्तूबर 2009 को आरोपियों ने एक राय होकर वादी के भाई टिंकू, भानुप्रताप व बाबा तथा दादी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह भी पढ़ें- भू-विवाद में जानलेवा हमले में बुजुर्ग को छह साल की सजा इसमें भानुप्रताप के सिर में गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मु...
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