चित्रकूट, जून 24 -- चित्रकूट। जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे की अदालत ने गाली गलौज व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी मनोज भदौरिया निवासी बनकट कर्वी को न्यायालय उठने तक की सजा व चार सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी तरह ज्ञानचंद्र, कमलेश, फूलचंद्र, रामगणेश निवासी खरौध कोतवाली कर्वी को भी न्यायालय उठने तक की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इन सभी को 400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष से न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने प्रभावी बहस की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...