बेगुसराय, सितम्बर 16 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। अपर जिला एवं न्यायधीश अष्टम कोर्ट में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए जज ने चकिया थाना के विष्णुपुर चौक निवासी कैलाश सिंह के पुत्र पवन कुमार को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही, पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। विज्ञप्ति में एसपी ने बताया कि उक्त अभियुक्त पर वर्ष 2022 में रड से मारपीट कर जख्मी करने का आरोप था। अनुसंधानकर्ता दारोगा भाई रतन व जमादार सुदर्शन प्रसाद थे।

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