मथुरा, फरवरी 5 -- मथुरा। मारपीट करने वाले तीन दोषियों पर अदालत ने 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अदालत ने सभी को अदालत उठने तक की सजा सुनाई। कोतवाली की धौलीप्याऊ स्थित नारायणपुरी निवासी राम सिंह, बलवीर कौर और रूपा कौर के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में हुई। अदालत ने तीनों को कार्रवाई चलने तक खड़े रहने और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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